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जज साहब के फैसले का हम करते हैं स्वागत, समाजसेवी का मेहनत लाया रंग

 आज दिनांक 30 जुलाई 2021 को जिला न्यायालय गाजीपुर के विद्यमान जिला जज महोदय ने मृतक आशा जयसवाल हत्याकांड में गिरफ्तार हुए अभियुक्त मृतक आशा जयसवाल के पति आशुतोष जायसवाल की जमानत को खारिज कर दिया पूरे जयसवाल समाज के आशीर्वाद से यह लड़ाई लड़ी जा रही है सभी लोगों का आशीर्वाद काम आया और पूरे जयसवाल समाज को सफलता मिली हम बोधा जयसवाल समाज सेवी खुले शब्दों में यह लिख रहा हूं कि दिनांक 5 अगस्त 2021 को सरजू पार्क गाजीपुर में एक विशाल धरना का आयोजन किया जा रहा है वह धरना जब तक चलेगा कि मुख्य आरोपी जिन लोगों का f.i.r. में नाम दर्ज है उनकी गिरफ्तारी नहीं हो जाती पुलिस प्रशासन एवं शासन प्रशासन उन लोगों की जमानत की कॉपी दिखलावे या तो उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजें या उनके होटल मधु तरंग को सीज करने की कृपा करें क्योंकि हत्या हुए 2 महीने का वक्त बीत चुका अभी भी शासन-प्रशासन लीपापोती में लगा हुआ है ईश्वर की कृपा से विद्यमान जज साहब ने अपना बिल्कुल सही फैसला सुनाया श्रीमान जी को हम समाजसेवी की तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद हो हम समाजसेवी सभी जयसवाल भाइयों बंधुओं से निवेदन करता हूं कि आप 5 अगस्त को भारी संख्या में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं ताकि दूसरी आशा जायसवाल पर ऐसी घटना आए दिन ना घटे जयसवाल एकता जिंदाबाद

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