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2 से ज्यादा बच्चे हुए तो सरकारी नौकरी नहीं, नहीं लड़ सकेंगे चुनाव हो सकती रोक






 2 से ज्यादा बच्चे हुए तो सरकारी नौकरी नहीं, नहीं लड़ सकेंगे चुनाव होगी रोक



उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वह काम करने की पहल की है जिसकी पहल करने की हिम्मत मोदी सरकार भी नहीं कर पाई उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग के प्रस्ताव के मुताबिक एक बच्चे की नीति अपनाने वाले माता-पिता को कई तरह की सरकारी सुविधाएं मिलेगी।


2बच्चे पैदा करने वाले को कम 2 से अधिक बच्चों के पिता माता को 77 सरकारी योजनाओं का अनुदान का लाभ भी नहीं मिलेगा

राशन कार्ड में भी 4 से अधिक सदस्यों के नाम नहीं लिखे जाएंगे

21 साल से अधिक उम्र के युवक और 18 साल के अधिक उम्र की युवतियों पर एक्ट  लागू होगा

जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित पाठ्यक्रम स्कूलों में पढ़ाई जाने का सुझाव


कानून लागू होने के बाद यदि किसी महिला को दूसरी प्रेगनेंसी में जुड़वा बच्चे होते हैं तो वह कानून के दायरे में नहीं आएगी

तीसरे बच्चे को गोद लेने पर रोक नहीं रखेगी यदि किसी के दो बच्चे निश्चित है तो उसे तीसरी संतान होने पर सुविधाओं से वंचित नहीं किया जाएगा

सरकारी कर्मचारियों को शपथ पत्र देना होगा कि वह इस कानून का उल्लंघन नहीं करेंगे

केवल एक या दो बच्चे पैदा करने के लाभ

एक बच्चे पर कई तरह की सुविधाएं मिलेगी

सरकारी नौकरी करने वालों के नसबंदी कराने पर इंक्रीमेंट प्रमोशन सरकारी आवास योजनाओं में छूट

दो बच्चों वाले माता-पिता सरकारी नौकरी नहीं करते हैं तो बिजली पानी हाउस टैक्स होम लोन में छूट

एक बच्चे पर नसबंदी कराने वाले दंपत्ति को संतान के 20 वर्ष होने तक मुफ्त इलाज शिक्षा बीमा शिक्षण संस्था व सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता

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