करंट लगने से मौत पर बढ़ाई गई मुआवजा राशिउत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन ने करंट से किसी व्यक्ति या पशु की मौत होने पर मिलने वाली मुआवजा राशि के नियमों में बदलाव किया गया है पीड़ित परिवार को मुआवजा की राशि अब 30 दिन में मिल जाएगी पहले या 45 दिन में दी जाती थी वही व्यक्ति की मौत होने पर मुआवजा राशि 500000 से बढ़ाकर 5.25 लाख से रुपए कर दी गई है।
इसमें मेडिकल और अंतिम संस्कार के ₹5000 शामिल है 14 वर्ष तक के बच्चे को मौत पर 7.65लाख मुआवजा दिया जाएगा मवेशियों की मौत का मुआवजा भी दोगुना कर दिया गया है नए नियम के तहत पशुपालकों को काफी राहत दी गई है गाय भैंस की मौत पर प्रति मवेशी 30,000 भेड़ बकरी की मौत पर ₹3000 मुआवजा मिलेगा।
इस संबंध में पावर कारपोरेशन के निदेशक एके पुरवार ने जिस काम के एमडी को नए नियम का पालन कराने का आदेश जारी किया है।
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