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बैंक में सुरक्षित रहेंगी ₹500000 की रकम जानिए पूरा क्या है मामला

 बैंक में सुरक्षित रहेंगी ₹500000 तक की रकम

जानकारी के अनुसार हम आपको बता देकि बैंक में जमा ₹500000 तक की राशि हर हाल में सुरक्षित रहेगी इसका मतलब यह हुआ कि अगर बैंक दिवालिया भी हो जाता है तो जमा करता को ₹500000 तक अवश्य मिलेंगे खास बात यह है कि सिर्फ 90 दिनों के भीतर यह पैसा आपको मिल जाएगा

अभी बैंक में जमा सिर्फ ₹100000 का ही बीमा होता है यानी कि बैंक के डूबने पर चाहे जमा करता की रकम कितनी ही क्यों ना हो उसे सिर्फ ₹100000 ही वापस मिलेंगे इस सीमा को बढ़ाने के लिए सरकार डिपॉजिट इंश्योरेंस एवं क्रेडिट गारंटी  बिल ला रही है बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट कमेटी ने इस बिल पर मुहर लगा दी ।गुरुवारको इसे लोकसभा में पेश किया जा सकता है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि डिपॉजिट गारंटी के नए नियम के तहत सभी प्रकार के बैंक में जमा 500000 तक की राशि पूरी तरह सुरक्षित रहेगी इनमें सरकारी बैंक के साथ सभी प्रकार के निजी बैंक ग्रामीण बैंक यहां तक कि भारत में स्थित विदेशी बैंक की शाखा भी शामिल होंगे इस नियम के तहत सभी प्रकार के खाते चाहे वह बचत खाता हो चालू खाता या फिर कोई अन्य खाता में जमा की गई ₹500000 तक की राशि का इंश्योरेंस रहेगा अगर कोई बैंक मोरटोरियम में आ चुका है तो उस पर भी नए नियम लागू होंगे बता दे कि वित्त मंत्री ने इस तरह का बिल लाने की घोषणा अपने बजट भाषण में की थी।

बैंक करेगा इंश्योरेंस के प्रीमियम का भुगतान

वित्त मंत्री ने बताया कि जमा राशि के इंश्योरेंस की प्रीमियम राशि का भुगतान बैंक करेगा अभी बैंक को ₹100 के इंसुरेंस के लिए प्रीमियम के तौर पर 10 पैसे का भुगतान करना होता है अब बैंक को पहले के मुकाबले अधिक प्रीमियम देना होगा।



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