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सत्य की हुई जीत


 उच्च न्यायालय हाई कोर्ट में आज दिनांक 30 जुलाई 2021 को मधु तरंग होटल गाजीपुर के मालिक उदय प्रताप जायसवाल  ने अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी लेकिन उच्च न्यायालय हाई कोर्ट में न तो उनके याचिका की नंबर आया न तो उन्हें अग्रिम जमानत मिली उदय प्रताप जायसवाल के खिलाफ दिनांक 6 जून 2021 को मृतक आशा जायसवाल  के हत्या के आरोप में धारा 302 धारा 498 ए आईपीसी के तहत एफ आई आर दर्ज है मुकदमा कायम है जिसमें मृतक आशा जायसवाल  के पति आशुतोष जयसवाल जिला जेल गाजीपुर में बंद हैं आज ही उनके जमानत के ऊपर सुनवाई हुई विद्वमान जज साहब महोदय उनकी जमानत को खारिज कर दिया इसी क्रम में मुलजिम उदय प्रताप जायसवाल उनकी पत्नी सुधा जायसवाल  उनका छोटा पुत्र अश्वनी जायसवाल हत्या के आरोपी है लेकिन इन तीनों लोगों को हाईकोर्ट से भी अग्रिम जमानत नहीं मिली यहा भी जमानत नहीं मिली है तो शासन प्रशासन को इन लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजना चाहिए जो कि न्याय संगत है यदि 4 अगस्त 2021 तक इन लोगों को गिरफ्तार करके जेल नहीं भेजा गया तो 5 अगस्त 2021 को सरजू पार्क में जायसवाल समाज के भीष्म पितामह कहे जाने वाले श्री कुंभ नाथ जायसवाल जी के नेतृत्व में जयसवाल समाज के जिला अध्यक्ष श्री राजेश जायसवाल जी एवं जायसवाल युवा मंच गाजीपुर के जिलाध्यक्ष श्री संजीत जयसवाल उर्फ बबलू जायसवाल एवं बोधा जायसवाल समाज सेवी साथ ही ने संपूर्ण जायसवाल समाज के नेतृत्व में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन एवं अनशन का कार्यक्रम आयोजित है यदि समय रहते कार्यवाही नहीं की गई तो अनशन धरना प्रदर्शन की सारी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी धरना एवं प्रदर्शन पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण होगा सरकार के गाइडलाइन के अनुरूप होगा संविधान के अनुसार होगा जो कि एक हमारा हक है सत्य की जीत हुई है इसीलिए कहा गया है कि सत्य परेशान होता है पराजित नहीं होता है सत्य का जय हो असत्य का विनाश हो जय हो स्वामी सहजानंद सरस्वती जायसवाल एकता जिंदाबाद

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