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जियाउल हक हत्याकांड में 10 आरोपी दोषी पाए गए

 जियाउल हक हत्याकांड में 10 आरोपी दोषी पाए गए प्रतापगढ़ में कुंडा के सीईओ  जियाउल हक की 2 मार्च 2013 को हुई थी हत्या 9 अक्टूबर को सुनाई जाएगी सजा लखनऊ प्रतापगढ़ में कुंदा के सीओ जियाउल हक हत्याकांड में सीबीआई की विशेष अदालत ने फूलचंद यादव पवन यादव मंजीत यादव घनश्याम सरोज राम लखन गौतम छोटे लाल यादव राम अंसारी मुन्ना पटेल शिवराम पासी और जगत बहादुर पटेल उर्फ बुल को दोषी करार दिया गया है विशेष न्यायाधीश धीरेंद्र कुमार ने मामले के आरोपी रहे सुधीर को साक्षी के अभाव में बड़ी कर दिया है कोर्ट 9 अक्टूबर को आरोपियों को सजा सुनाएगी शुक्रवार को जमानत पर चल रहे सभी आरोपी कोर्ट में हाजिर हुए कोर्ट ने सभी 10 आरोपी को  दोषी ठहराते हुए न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेजने का आदेश दिया और 9 अक्टूबर को सजा सुनाने के लिए जेल में तलब किया है 2 मार्च 2013 की शाम 7:30 बजे जमीन विवाद के चलते प्रतापगढ़ के कुंडा के बलीपुर गांव के प्रधान नन्हे  यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी घटना की सूचना पर बड़ी संख्या में प्रधान नन्हे यादव के समर्थक हथियार लेकर बालीपुर पहुंच गए थे और कामतापाल के घर को आग के हवाले कर दिया था जानकारी होने पर सीईओ कुंडा जियाउल हक तत्कालीन हाथीगवा थाना प्रभारी मनोज कुमार शुक्ला और कुंडा थाना प्रभारी सर्वेश मिश्रा पुलिस कर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे जहां भीड़ ने पुलिस को घेर लिया इस पर पुलिसकर्मी भाग गए और भीड़ को समझा रहे सीईओ से तड़प में प्रधान नन्हें यादव के छोटे भाई सुरेश यादव की गोली लगने से मौत हो गई इसके बाद भीड़ ने सीओ जिया उल हक की पिटाई के बाद गोली मारकर हत्या कर दी गई

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