मृतक आशा जयसवाल हत्याकांड में जनपद गाजीपुर न्यायालय से धारा 83 का आदेश पारित हुआ है मधु तरग के होटल मालिक एवं उनके परिवार के द्वारा मृतक जयसवाल की हत्या कर दी गई थी कोर्ट के द्वारा 23 नवंबर 2021 को एनबीडब्ल्यू जारी किया गया था उसके बाद भी हाजिर नहीं हुए दिनांक 7 दिसंबर 2021 को धारा 82 के अंतर्गत कार्रवाई की गई उसके बाद भी हत्यारोपी हाजिर नहीं हुए बाध्य होकर जनपद न्यायालय को धारा 83 का आदेश पारित करना पड़ा जिसमें जनपद गाजीपुर सीटी रेलवे स्टेशन के समीप हत्यारोपी उदय प्रताप जायसवाल का मधुर तरंग होटल प्रतिष्ठान है उसे सीज एवं कुर्क करने का आदेश हुआ है कोर्ट के द्वारा यह भी लिखा गया है कि कुर्की होने के बाद न्यायालय के समक्ष सूचना देना अनिवार्य है अब देखिए अधिकारीगण आगे क्या कार्रवाई करते हैं कि अभी भी लीपापोती करते हैं मृतक आशा जायसवाल के भाई बबलू जायसवाल की जितनी भी सराहना की जाए उतनी कम है उन्होंने जनपद का नाम रोशन किया एवं अपनी प्यारी बहन मृतक आशा जायसवाल को न्याय दिलाने में अहम भूमिका अदा की जो की आज तक किसी ने नहीं किया था उसे करके दिखा दिया मृतक आशा जायसवाल हत्याकांड में जिले के महान समाजसेवी श्री बोधा जयसवाल जी का अहम भूमिका था जो उन्होंने आमरण अनशन के दौरान कहा था उसे पूरा किया जो कि आज तक ऐसा कार्य किसी ने नहीं किया था अपनी जान की बाजी लगाकर उन्होंने मृतक आशा जायसवाल को न्याय दिलाया यह उनका बहुत ही सराहनीय कदम था जिनके जिनके खिलाफ 83 की कार्रवाई हुई है उसमें ससुर उदय प्रताप जायसवाल सास सुधा जायसवाल देवर अश्वनी जायसवाल के नाम से जनपद गाजीपुर न्यायालय से यह आदेश जारी हुआ है अब लगता है कि मृतक आशा जयसवाल को न्याय मिल जाएगा इस मुद्दे को सच न्यूज़ जागो के द्वारा अनेकों बार प्रसारित किया गया इस न्यूज़ को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि बहन बेटी को सुरक्षा मिल सके नहीं किया तो कर देखो जो जो किया उसका घर देखो आज सत्य की जीत हुई इसीलिए कहा गया है कि सत्य परेशान होता है पराजित नहीं होता है!
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