Header Ads Widget

Responsive Advertisement

Ticker

6/recent/ticker-posts

अनंतनाग में अपहरण जवान की गोलियों से मारकर हत्या

 अनंतनाग में अपहरण जवान की गोलियों से मारकर हत्या श्रीनगर में अनंतनाग के जंगल में मंगलवार को अगवा किए गए जवान का गोलियों से छल्ली शव मिला आतंकियों ने उसकी हत्या कर दी है इससे पूर्व एक जवान आतंकियों के चंगुल से छूटकर घायल अवस्था में सैन्य सीवर तक पहुंच गया था उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है सुरक्षाबलों ने पूरे क्षेत्र में घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया हुआ है टेरिटोरियल आर्मी के दो जवानों को मंगलवार को गस्त के दौरान आतंकियों ने अगवा कर लिया था बलिदान हुए जवान का नाम हिलाल अहमद बट है जबकि घायल जवान फैयाज अहमद शेख है सूत्रों ने बताया कि आतंकियों की सूचना मिलने के बाद मंगलवार को चार जवान सादे कपड़ों में कोकरनाग क्षेत्र में कजवान के जंगल में टोह लेने गए थे दो जवान एक तरफ निकले और हिलाल व फैयाज अहमद शेख दूसरी निकल गए हिलाल हुआ फैयाज को आतंकवादियों ने पकड़ लिया दोनों ने आतंकियों का पूरा प्रतिरोध किया इन दौरान जख्मी हुआ फैयाज आतंकियों के चंगुल से बच  निकालने में कामयाब रहा लेकिन हिलाल को आतंकी अपने साथ ले गए  फैयाज के कंधे और टांग में गंभीर चोटे आई है किसी तरह जान बचाकर निकटवर्ती शिविर में पहुंचा और पूरी जानकारी दी  फैयाज को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है इसके बाद सुरक्षाबलों ने पूरे क्षेत्र को घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया बुधवार सुबह कुछ ही दूरी पर जंगल में जवान का गोलियों से छल्ली शव मिला सुरक्षाबलों पोस्टमार्टम के बाद पूरे सैन्य सम्मान के साथ पार्थिव शरीर स्वजन के हवाले कर दिया हिलाल गत दिवस  ही अवकाश से ड्यूटी पर लौटा था मंगलवार रात उसे लापता होने की सूचना मिली


को जियाउल हक हत्याकांड के सभी दोषियों को मिल गई है उनके कर्मों की सजा लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजनीति में 11 वर्ष पहले भूचाल ला देने वाले सीओ जिया उल हक हत्याकांड के सभी 10 दोषियों को सीबीआई अदालत में बुधवार को मार्केट की सजा सुनाए जिया उल हक प्रतापगढ़ के कुंडा में तैनात थे जहां गोली मार कर उनकी हत्या कर दी गई कोर्ट ने दोषियों को एक लाख 95000 का जुर्माना भरने का भी आदेश दिया है प्रत्येक दोषी को 19500 देने होंगे जो जिया उनकी पत्नी परवीन आजाद को दिया जाएगा इस बहुचर्चित कांड में तत्कालीन सपा सरकार में मंत्री रहे रघुराज प्रताप सिंह भी नामजद थे जिन्हें जांच के बाद सीबीआई में क्लीन चिट देती थी हालांकि उन्हें मंत्री पद छोड़ना पड़ा था सीबीआई कोर्ट के विशेष न्यायाधीश धीरेंद्र कुमार ने गत 4 अक्टूबर को ही इस कांड में 10 अभियुक्त को दोषी ठहराया था एक आरोपित सुधीर को साक्ष्य के अभाव में उसी दिन छोड़ दिया गया था बुधवार को विशेष न्यायाधीश ने सजा का निर्धारण किया सीबीआई की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने कहा कि दोषियों ने एक राजपत्रित पुलिस अधिकारी कि अपने राजकीय कर्तव्य निर्वहन के दौरान हत्या की है उन्हें कठोर से कठोर दंड मिलेगा कोर्ट में फूलचंद यादव पवन यादव मंजीत यादव सरोज राम लखन गौतम छोटे लाल यादव रामाश्रय मुन्ना पटेल शिवराम पासी तथा जगत बहादुर पटेल को हत्याकांड का दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाए अदालत में धारा 302 में आजीवन कारावास और ₹15000 जुर्माना धारा 147 में 1 वर्ष कारावास और ₹1000 जुर्माना धारा 323 में 6 मा का कारावास और ₹500 जुर्माना 353 में 1 वर्ष कारावास और ₹1000 का जुर्माना और धारा 332 में दो वर्ष के कारावास और ₹2000 के जुर्माना की सजा सुनाई सभी सजा साथ-साथ चलेगी और कारागार में बिताई गई सजा समायोजित होगी

Post a Comment

0 Comments